संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : मेसर्स सु-राज डायमण्ड एण्ड ज्वेलरी लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : मेसर्स सु-राज डायमण्ड एण्ड ज्वेलरी लिमिटेड
27 अक्टूबर 2010 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स सु-राज डायमण्ड एण्ड ज्वेलरी लिमिटेड ने संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी की 49 प्रतिशत की अपनी पूर्व सीमा से 65 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर एक संकल्प तथा अपने शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया है। विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स सु-राज डायमण्ड एण्ड ज्वेलरी लिमिटेड के ईक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्ते: (i) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी और परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्य के 65 प्रतिशत के संबंध में लागू समग्र उच्चतम सीमाओं से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाते द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/587 |