संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - प्रतिबंधित सूची से नाम हटाना : मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनांस लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - प्रतिबंधित सूची से नाम हटाना : मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनांस लिमिटेड
18 जुलाई 2013 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश - भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनांस लिमिटेड ने संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम सेविदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 74 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अपने निदेशक बोर्ड के स्तर पर एक संकल्प तथा अपने शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि विद्यमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत इस कंपनी में एफआईआई द्वारा विदेशी शेयरधारिता निर्धारित शुरूआती सीमा से कम हो गई है। अत: उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर लागू प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/131 |