विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : दि जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
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31 अगस्त 2007 को प्रकाशित
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : दि जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड
31 अगस्त 2007
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : दि जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) अब भारत में प्राथमिक बाज़ारों/शेयर बाज़ारों के माध्यम से दि जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के इक्विटी शेयर तथा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकते हैं। यह खरीद कंपनी की चुकता पूंजी के 46.85 प्रतिशत तक की जा सकती है क्योंकि कंपनी ने इस बारे में अपने निदेशक बोर्ड तथा अपनी असाधारण आम सभा की एक विशेष बैठक में इस आशय के संकल्प पारित किया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/316
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