संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : यूनाइटेड स्पीरिट्स लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : यूनाइटेड स्पीरिट्स लिमिटेड
6 नवंबर 2009 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि यूनाइटेड स्पीरिट्स लिमिटेड ने अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत प्राथमिक बाज़ारों और शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 59 प्रतिशत तक बढ़ाया है। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर एक संकल्प तथा अपनी विशेष आम सभा में संकल्प पारित किया है। विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत यूनाइटेड स्पीरिट्स लिमिटेड के ईक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्तें: (i) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्य के लिए लागू 59 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक नहीं है। (ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाता द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं है। जे. डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/677 |