ऋण सूचना कंपनियों में निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऋण सूचना कंपनियों में निवेश
20 नवंबर 2008
ऋण सूचना कंपनियों में निवेश रिज़र्व बैंक अब 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) की अनुमति प्रदान करने पर विचार करेगा जहाँ निवेशक एक कंपनी है और यह कंपनी सुव्यवस्थित वातावरण में ऋण सूचना ब्यूरो चलाने का रिकार्ड है बशर्ते उस कंपनी में निवेशक कंपनी की 10 प्रतिशत से अधिक धारिता के लिए मताधिकार है। ऐसी कंपनी को संभवतः प्रतिष्ठित शेयर बाज़ार में एक सूचीबद्ध कंपनी होना चाहिए। आपको यह ज्ञात होगा कि 22 जुलाई 2008 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गयी थी जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ऋण सूचना कंपनी (विनियमावली) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय वह यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी एकल निवेशक की, चाहे वह भारत में अथवा भारत के बाहर के निवासी हो, किसी ऋण सूचना कंपनी में इक्विटी पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक की धारिता नहीं हो। 10 प्रतिशत की यह सीमा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत निवेशों के लिए भी लागू की गयी थी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/735 |