RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80600460

ऋण सूचना कंपनियों में निवेश

29 नवंबर 2013

ऋण सूचना कंपनियों में निवेश

वर्तमान में ऋण सूचना कंपनी (सीआईसी) की इक्विटी पूंजी में किसी निवासी व्यक्ति या किसी अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किए गए निवेश की सीमा को 10 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। तथापि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत निवेश की अनुमति डीबीओडी.डीएल.बीसी.सं.85/20.16.040/2008-09 के दिशानिर्देशों तथा 20 नवंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में निर्धारित शर्तों के अधीन 49 प्रतिशत तक दी गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग (एफइडी) की 30 अगस्त 2011 की अधिसूचना के अनुसार उसमें निहित शर्तों के अधीन ऋण सूचना कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश + विदेशी संस्थागत निवेश सीमा को 49 प्रतिशत से संशोधित कर 74 प्रतिशत किया गया है।

उपर्युक्त उपाय को लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने उपर्युक्त 20 नवंबर 2008 के निदेश के अधिक्रमण में 29 नवंबर 2013 को संशोधित निदेश डीबीओडी.सीआईडी.बीसी.सं. 74/ 20.16.042/2013-14 जारी किया है जिसमें उन संस्थाओं को निम्नानुसार उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमाओं की अनुमति दी है जिनका एक विनियमित वातावरण में ऋण सूचना ब्यूरो चलाने का स्थापित ट्रैक रिकार्ड हैः

(ए) 49 प्रतिशत तक यदि निवेशक कंपनी का स्वामित्व अच्छी तरह से विविधीकृत नहीं किया गया है।

(बी) 74 प्रतिशत तक यदि निवेशक कंपनी का स्वामित्व अच्छी तरह से विविधीकृत किया गया है, अथवा यदि अच्छी तरह से विविधीकृत नही किया गया है तो 29 नवंबर 2013 के उपर्युक्त संशोधित निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1100

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?