ऋण सूचना कंपनियों में निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऋण सूचना कंपनियों में निवेश
29 नवंबर 2013 ऋण सूचना कंपनियों में निवेश वर्तमान में ऋण सूचना कंपनी (सीआईसी) की इक्विटी पूंजी में किसी निवासी व्यक्ति या किसी अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किए गए निवेश की सीमा को 10 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। तथापि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत निवेश की अनुमति डीबीओडी.डीएल.बीसी.सं.85/20.16.040/2008-09 के दिशानिर्देशों तथा 20 नवंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में निर्धारित शर्तों के अधीन 49 प्रतिशत तक दी गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग (एफइडी) की 30 अगस्त 2011 की अधिसूचना के अनुसार उसमें निहित शर्तों के अधीन ऋण सूचना कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश + विदेशी संस्थागत निवेश सीमा को 49 प्रतिशत से संशोधित कर 74 प्रतिशत किया गया है। उपर्युक्त उपाय को लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने उपर्युक्त 20 नवंबर 2008 के निदेश के अधिक्रमण में 29 नवंबर 2013 को संशोधित निदेश डीबीओडी.सीआईडी.बीसी.सं. 74/ 20.16.042/2013-14 जारी किया है जिसमें उन संस्थाओं को निम्नानुसार उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमाओं की अनुमति दी है जिनका एक विनियमित वातावरण में ऋण सूचना ब्यूरो चलाने का स्थापित ट्रैक रिकार्ड हैः (ए) 49 प्रतिशत तक यदि निवेशक कंपनी का स्वामित्व अच्छी तरह से विविधीकृत नहीं किया गया है। (बी) 74 प्रतिशत तक यदि निवेशक कंपनी का स्वामित्व अच्छी तरह से विविधीकृत किया गया है, अथवा यदि अच्छी तरह से विविधीकृत नही किया गया है तो 29 नवंबर 2013 के उपर्युक्त संशोधित निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1100 |