भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स क्लेरिस लाइफसाइंसेस लिमिटेड में एफआईआई/एफपीआई निवेश की सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत और एनआरआई सीमा में 10 से 24 प्रतिशत तक की वृद्धि - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स क्लेरिस लाइफसाइंसेस लिमिटेड में एफआईआई/एफपीआई निवेश की सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत और एनआरआई सीमा में 10 से 24 प्रतिशत तक की वृद्धि
17 अक्टूबर 2017 भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स क्लेरिस लाइफसाइंसेस लिमिटेड में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स क्लेरिस लाइफसाइंसेस लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) की निवेश सीमा इसकी चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई है। आगे यह भी अधिसूचित किया जाता है कि यंविभाग निदेश योजना के अंतर्गत कंपनी में एनआरआई निवेश को उसकी चुकता पूंजी के 10% से 24% तक बढ़ा दिया गया है। मेसर्स क्लेरिस लाइफसाइंसेस लिमिटेड ने अपने निदेशक बोर्ड और आमसभा के आवश्यक संकल्प पास किए है जैसाकि फेमा 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित है। उक्त वृद्धि दिनांक 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 के विनियम 5(2), 5(2ए) और 5(3) और समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों के अधीन है तथा कंपनी के लिए निर्धारित सीमाओं के अनुपालन का उत्तरदायित्व कंपनी का है। इसके अतिरिक्त निवेश सीमा में उपर्युक्त वृद्धि के कारण यह अधिसूचित किया जाता है कि मेसर्स क्लेरिस लाइफसाइंसेस लिमिटेड में एफआईआई/एफपीआई की समग्र शेयरधारिता इस कंपनी के लिए निर्धारित एफआईआई/एफपीआई निवेश सीमा से कम हो गई है। इसलिए, एफआईआई/एफपीआई द्वारा उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर 24 मई 2017 की हमारी प्रेस प्रकाशनी सं. 2016-2017/3164 के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/1068 |