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संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स एरिस लाइफसाइन्सेज लिमिटेड में एफआईआई/एफपीआई द्वारा निवेश सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत और एनआरआई द्वारा निवेश सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत की गई

22 अगस्त 2017

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स एरिस लाइफसाइन्सेज लिमिटेड में
एफआईआई/एफपीआई द्वारा निवेश सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत और
एनआरआई द्वारा निवेश सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत की गई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि पीआईएस योजना के अंतर्गत मेसर्स एरिस लाइफसाइन्सेज लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश सीमा इसकी चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत की गई।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि इस कंपनी में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत एनआरआई निवेश सीमा को इसकी चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया है। मेसर्स एरिस लाइफसाइन्सेज लिमिटेड ने अपने निदेशक बोर्ड और आमसभा के आवश्यक संकल्प पास किए हैं जैसाकि फेमा, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में अपेक्षित है। यह वृद्धि समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 के विनियमन 5(2) और 5(2क) और 5(3) के अधीन है तथा कंपनी के लिए निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करने की जिम्मेदारी कंपनी पर ही है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/503

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