संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स सिक्यूरिटी एण्ड इंटेलिजेन्स सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड में एफआईआई/एफपीआई को अब 24 से 49 प्रतिशत तक और एनआरआईज को 10 से 24 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स सिक्यूरिटी एण्ड इंटेलिजेन्स सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड में एफआईआई/एफपीआई को अब 24 से 49 प्रतिशत तक और एनआरआईज को 10 से 24 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति
18 अप्रैल 2017 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स सिक्यूरिटी एण्ड इंटेलिजेन्स सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/ विदेशी संविभाग निवेशक (एफपीआई) अब मेसर्स सिक्यूरिटी एण्ड इंटेलिजेन्स सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड की चुकता पूंजी में पहले की 24 प्रतिशत की डिफाल्ट सीमा के स्थान पर अब 49 प्रतिशत तक और अनिवासी भारतीय (एनआरआईज) पहले की 10 प्रतिशत की डिफाल्ट सीमा के स्थान पर अब 30 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि मेसर्स सिक्यूरिटी एण्ड इंटेलिजेन्स सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ने अपने निदेशक मंडल के स्तर पर आवश्यक संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/ विदेशी संविभाग निवेशक (एफपीआई)/ अनिवासी भारतीय (एनआरआईज) द्वारा इसके इक्विटी शेअरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को बढ़ाने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाज़ार और स्टॉक बाज़ारों के माध्यम से की जा सकती है। रिज़र्व बैंक ने यह फेमा, 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। श्वेता मोहिले प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2815 |