लेखा समेकक पारितंत्र के लिए स्व-विनियामक संगठन(नों) को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
लेखा समेकक पारितंत्र के लिए स्व-विनियामक संगठन(नों) को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2016 में लेखा समेकक (एए) फ्रेमवर्क जारी किया था। एए फ्रेमवर्क, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-लेखा समेकक (एनबीएफसी-एए) के माध्यम से निर्दिष्ट वित्तीय सूचनाओं के सुरक्षित और निर्बाध आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जो वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआई-यूएस) के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। ये एफआईपी और एफआई-यू, वित्तीय क्षेत्र के अलग-अलग विनियामकों (एफएसआर), अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, के दायरे में आते हैं। इसके अलावा, राजस्व विभाग को एए पारितंत्र को शामिल करने के उद्देश्य से माल और सेवा कर नेटवर्क के लिए विनियामक माना जाता है। 2. एए पारितंत्र अपनी जटिलता में विशिष्ट है, जिसमें अलग-अलग विनियामक तंत्रों के अंतर्गत परिचालित विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) के बीच डेटा का आदान-प्रदान शामिल है। इस जटिलता के कारण विवाद समाधान, सामान्य समझौते, सामान्य सेवाएं आदि जैसे विभिन्न परिचालनगत मुद्दों के निपटान हेतु इन आरई के बीच निरंतर समन्वय की आवश्यकता होती है। इसकी अंतर्निहित विविधता को देखते हुए तथा इसके सुचारू रूप से अपनाए जाने और स्थिरीकरण को समर्थन देने हेतु, लेखा समेकक पारितंत्र (एसआरओ-एए) के लिए एक समर्पित स्व-विनियामक संगठन होना वांछनीय है। 3. विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज “लेखा समेकक पारितंत्र (एसआरओ-एए) के लिए स्व- विनियमन संगठन(नों) को मान्यता प्रदान करने हेतु फ्रेमवर्क” जारी किया है। यह फ्रेमवर्क, एसआरओ-एए से संबंधित विशेषताओं, उत्तरदायित्वों, पात्रता मानदंडों, अभिशासन संबंधी पहलुओं आदि की व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। 4. एसआरओ-एए फ्रेमवर्क के तत्वावधान में, रिज़र्व बैंक एसआरओ-एए को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। इच्छुक आवेदक, 15 जून 2025 तक प्रवाह पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 5. आवेदन सभी पहलुओं में पूर्ण तथा एसआरओ-एए फ्रेमवर्क में निर्धारित अनुदेशों के अनुरूप होना चाहिए। मान्यता प्रदान करने संबंधी कोई भी निर्णय आवेदन अवधि के दौरान प्राप्त सभी पात्र आवेदनों पर विचार करने के बाद लिया जाएगा। इस मामले में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा। 6. यह स्पष्ट किया जाता है कि एसआरओ-एए, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एए पारितंत्र के लिए समग्र विनियामक ढांचे के के अधीन कार्य करेगा। इसके अलावा, तकनीकी विनिर्देश रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) द्वारा तैयार और प्रकाशित किए जाते रहेंगे। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2358 |