जैन सहकारी बैंक लिमिटेड, 80 दरया गंज, नई दिल्ली पर दण्ड लगाया गया
31 मई 2013 जैन सहकारी बैंक लिमिटेड, 80 दरया गंज, नई दिल्ली पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैन सहकारी बैंक लिमिटेड, 80 दरया गंज, नई दिल्ली-110002 पर अंतर-बैंक एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन, स्थावर सम्पदा क्षेत्र के लिए जोखिम, केवाईसी दिशानिर्देशों का अननुपालन, निदेशक मंडल के लिए निर्धारित क्या करें और क्या न करें का अननुपालन, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण, पिछले आरबीआई रिपोर्ट का अनुपालन प्रस्तुत न करना आदि के लिए ₹2 लाख (₹ दो लाख) मौद्रिक दण्ड लगाया। रिज़र्व बैंक ने कारण बताओ नोटिस जारी करके और उसका लिखित जवाब की जांच करने के बाद दंड लगाया है। अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/2012 |
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