कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड़ पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड़ पर दण्ड लगाया गया
16 जुलाई 2012 कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड़ पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड़ पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने अपनी मार्केट यार्ड शाखा, सांगली को 94/ए, मार्केट यार्ड, सांगली-416416 से सी.एस.सं.705/ए, 'राजेंद्र हाइट्स', मिरज सांगली सर्विस रोड, चॉंदनी चौक कॉर्नर, सांगली-416416 में स्थानांतरित करते हुए 01 जुलाई 2010 के मास्टर परिपत्र सं.14/07.01.00/2010-11 के पैरा 5.1.2 के साथ पठित 12 फरवरी 1986 के परिपत्र यूबीडी.सं.आरबीएल.77/जे(शिफ्टिंग)-85-86 में निहित अनुदेशों का उल्लंघन किया है जिसमें नगरपालिका वार्ड सं.35 से 50 में परिवर्तन शामिल है, जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई पूर्वानुमति नहीं ली गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/79 |