कोडागू डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
कोडागू डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया
13 जुलाई 2011 कोडागू डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए के साथ पठित धारा 46 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए कोडागू डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, मडीकेरी, एन' कोडागू, (कर्नाटक) द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद |