लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना - आरबीआई - Reserve Bank of India
लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना
03 जुलाई 2017 लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, जिसके संबंध में बैंक द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया । बैंक द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित जवाब एवं तथ्यों पर विचार करने के उपरांत रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बैंक द्वारा उलघंन की पुष्टि होती है एवं बैंक पर जुर्माना लगाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/16 |