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रिजर्व बैंक ने घ्यानोपासक शहरी सहकारी बैंक लि., परभणी का लाइसेंस रद्द किया

12 सितंबर 2008

12 सितंबर 2008

रिजर्व बैंक ने घ्यानोपासक शहरी सहकारी बैंक लि., परभणी का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 अगस्त 2008 को घ्यानोपासक शहरी सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया। बैंक शोधक्षम नहीं रह गया था और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित किए जाने के सभी प्रयास विफल हो गये तथे तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा हो रही थी। सहकारिता आयुक्त तथा सहकार समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बिमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तथा इसके पुनरुज्जीवित किए जाने हेतु सभी विकल्पों की जांच के बाद अन्तिम उपाय के रूप में घ्यानोपासक शहरी सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। 31 मार्च 2007 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 13 मार्च 2008 के आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत बैंक के परिचालन पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंक को निर्देश जारी किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 4 अप्रैल 2008 को नोटिस जारी करते हुए उससे इसका कारण पूछा था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की गयी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव मे बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नही थी। अत : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में घ्यानोपासक शहरी सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित ‘बैंकिंग कारोबार’ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री श्रीधर बेहरा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर से सपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय टेलीफोन नंबर : (0712) 2538696 फैक्स नंबर : (0712) 2552896; ई-मेल.

जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/320

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