रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहा, जिला-रायगढ़ का लाइसेंस रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहा, जिला-रायगढ़ का लाइसेंस रद्द किया गया
24 सितंबर 2008
रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहा, जिला-रायगढ़ का लाइसेंस रद्द किया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहा, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र का लाइसेंस 9 सितंबर 2008 को रद्द कर दिया। बैंक अर्थक्षम नहीं रह गया था, महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्ज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो गए थे तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा हो रही थी। निबंधक, सहकारी समितियां से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहा, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र राज्य को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए 26 अक्तूबर 1987 को लाइसेंस मंज़ूर किया गया था। बैंक के 31 मार्च 2006 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण से पता चला कि उसकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। इसलिए बैंक पर परिचालनात्मक अनुदेश जारी किए गए थे। 31 मार्च 2007 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के अगले निरीक्षण में देखा गया की उसकी वित्तीय स्थिति समग्र रूप से खराब हो गई है। उसकी चलनिधि को संरक्षित करने तथा अधिमानता भुगतान को रोकने के लिए उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश जारी किए गए थे जिसके द्वारा प्रति जमाकर्ता 500/- रुपए की जमाराशि के आहरण सीमा निर्धारित करते हुए बैंक परिचालनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
बैंक को 2 मई 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा गया था कि उसे जारी किया गया लाइसेंस क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए तथा बैंक के समापन के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में बैंक द्वारा दिया गया उत्तर संतोषप्रद तथा स्वीकार्य नही पाया गया।
बैंक की खराब वित्तीय स्थिति तथा बैंक के पास विलयन के लिए किसी ठोस योजना के अभाव को देखते हुए बैंक के पुनरूज्जीवन की संभावना दूर-दूर तक नहीं थी। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द होने तथा परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि. के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि. को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित "बैंकिंग व्यवसाय" करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोरा, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्योरा इस प्रकार है: भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंज़िल, गारमेट हाउस, वरली, मुंबई - 400018, टेलीफोन सं. : (022) 24935348, फैक्स (022) 24935495, ई-मेल
जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/378