संत जनाबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड, परभणी का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
संत जनाबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड, परभणी का लाइसेंस रद्द किया
17 सितंबर 2008 संत जनाबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड, परभणी का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 सितंबर 2008 को संत जनाबाई नागरी सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया। बैंक शोधक्षम नहीं रह गया था और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित किए जाने के सभी प्रयास विफल हो गये थे तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा हो रही थी। सहकारिता आयुक्त तथा सहकारी समितियों के पंज़ीयक, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तथा इसके पुनरुज्जीवित किए जाने हेतु सभी विकल्पों की जांच के बाद अन्तिम उपाय के रूप में संत जनाबाई नागरी सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में 31 दिसंबर 2004 तक की इसकी वित्तीय स्थिति तथा प्रतिकूल चलनिधि स्थिति के कारण और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इसके परिचालनों पर प्रतिबंध लगाने तथा 500/- रुपए से अधिक के आहरण को रोकने के साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत 4 मार्च 2005 के निर्देश के अनुसार बैंक को निर्देश जारी किए गए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं कर पाया। 31 मार्च 2007 तक की इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए बैंक के निरीक्षण से यह पता चला कि इसकी वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी थी और उसमें सुधार की काई आशा नहीं थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 7 अप्रैल 2008 को नोटिस जारी करते हुए उससे यह पूछा था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की गयी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक को पुनरुर्ज्जीवित किए जाने की कोई आशा नही थी। अत : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में संत जनाबाई नागरी सहकारी बैंक लि. पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित ‘बैंकिंग कारोबार’ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री श्रीधर बेहरा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है: डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय टेलीफोन नंबर : (0712) 2538696 फैक्स नंबर : (0712) 2552896; ई-मेल जी.रघुराज प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/343 |