बी.जे.खताल जनता सहकारी बैंक लि., संगमनेर का लाइसेंस रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
बी.जे.खताल जनता सहकारी बैंक लि., संगमनेर का लाइसेंस रद्द किया गया
25 जून 2008
बी.जे.खताल जनता सहकारी बैंक लि., संगमनेर का लाइसेंस रद्द किया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बी.जे.खताल जनता सहकारी बैंक लि., संगमनेर, महाराष्ट्र का लाइसेन्स 11 जून 2008 को कारोबार की समाप्ति के बाद रद्द कर दिया। बैंक शोधक्षम नहीं रह गया था और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो गए थे तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा हो रही थी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।
25 जुलाई 1979 को रिज़र्व बैंक ने बैंक को बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया था। 31 मार्च 2004 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी। 31 मार्च 2005 तक के निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर इसे 28 मार्च 2006 के पत्र के अनुसार नई जमाराशियाँ स्वीकार करने, परिपक्वतापूर्व निकासी की अनुमति देने तथा नए अग्रिमों की स्वीकृति देने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तदनंतर, बैंक की वित्तीय स्थिति और खराब हो जाने के कारण इसे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35(क) के अंतर्गत (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) 1,000/- रुपए तक की जमाराशि की निकासी पर एक सीमा लगाने सहित इसके परिचालनों पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंक को निर्देश जारी किए गए।
31 मार्च 2007 की बैंक की स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 11 दिसंबर 2007 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की गयी। बैक के पास उसके पुनर्जीवन के लिए सक्षम कार्य योजना नहीं थी। इसमें सुधार हेतु किसी अर्थक्षम प्रस्ताव और विनियामक विनिर्धारण के अभाव में बैंक को पुनरुज्जीवित किए जाने की कोई आशा नही थी। अत : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से बी.जे.खताल जनता सहकारी बैंक संगमनेर, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निपेक्ष बीमा योजना की शर्तों के अधीन जामाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में बी.जे.खताल जनता सहकारी बैंक संगमनेर, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोरा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई से सपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, गारमेंट हाउस, मुंबई 400 018. टेलीफोन नंबर : (022) 2493 9930-49 डायरेक्ट नंबर.(022) 2493 5348; फैक्स नंबर : (022) 2493 5495— ई-मेल
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1656