अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., अंकलेश्वर का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., अंकलेश्वर का लाइसेंस रद्द किया
20 नवंबर 2008 अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., अंकलेश्वर का लाइसेंस रद्द किया अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., अंकलेश्वर के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरूर्ज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 नवम्बर 2008 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। रिज़र्व बैंक ने बैंक को 30 अक्तूबर 1995 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया था। 31 मार्च 2005 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला था कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है। इसके बाद, बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब होने के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत 3 दिसम्बर 2005 को कारोबार की समाप्ति पर बैंक को निर्देश जारी किए गए जिसके अनुसार बैंक के परिचालनों पर प्रतिबंध लगाया गया। 31 मार्च 2007 की वित्तीय स्थिति के लिए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की स्थिति अत्यंत खराब हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 3 जून 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ सूचना के उत्तर की जांच की गयी। बैंक के पास पुनर्जीवन किए जाने की कोई अपेक्षित सक्षम कार्य योजना नही थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नहीं थी। अत:बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., अंकलेश्वर के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., अंकलेश्वर पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री वी एल फड़केध, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चैंबर, आश्रम रोड, पो.बा.सं.1, अहमदाबाद 380 009.टेलीफोन नंबर : (079) 26589338, फैक्स नंबर : (079) 26584853; इ-मेल : है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/ 731 |