दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
80382068
21 दिसंबर 2001 को प्रकाशित
दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द
दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटे, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द
21 दिसंबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधव
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/722
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