लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन - वैधता की अवधि में वृद्धि - आरबीआई - Reserve Bank of India
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21 नवंबर 2014
को प्रकाशित
लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन - वैधता की अवधि में वृद्धि
21 नवंबर 2014 लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर 19 मई 2014 के आरबीआई निदेश के तहत लागू निदेश समीक्षाधीन 12 नवंबर 2014 के निदेशानुसार 20 नवंबर 2014 से 19 मई 2015 तक की और छह महीने की अवधि के लिए बैंक पर लागू रहेंगे। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। दिनांक 12 नवंबर 2014 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोकत वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1037 |
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