करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मुद्रा सीमा को कम किया जाना
15 दिसंबर 2021 करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मुद्रा सीमा को कम किया जाना विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली- 2015, समय-समय पर यथासंशोधित, के विनियम 10 के अनुसार रिज़र्व बैंक ने जनहित में और केंद्र सरकार के साथ परामर्श करते हुए यह निर्णय लिया है कि भारतीय पासपोर्टधारक और साथ ही, भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके पास विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड है और जो अपने पासपोर्ट पर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, नरोवाल, पाकिस्तान की यात्रा करते हैं, वे केवल ₹11,000/- रुपये मूल्य तक के करेंसी नोट तथा / अथवा यूएसडालर में विदेशी मुद्रा भारत से बाहर ले जा सकते हैं और भारत में वापस ला सकते हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1364 |
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