मेसर्स बेस फाइनैंसिएल लिमिटेड, नई दिल्ली पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स बेस फाइनैंसिएल लिमिटेड, नई दिल्ली पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
3 जून 2013 मेसर्स बेस फाइनैंसिएल लिमिटेड, नई दिल्ली आम जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए(6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स बेस फाइनैंसिएल लिमिटेड, नई दिल्ली (जिसका पंजीकृत कार्यालय 904-ए, चिरंजीव टावर, 43, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 में है) को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए 24 अप्रैल 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं.14.00679 6 मई 2013 को रद्द कर दिया है । 2. अत: उपर्युक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए के खंड(ए) में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं कर सकती है । जे. डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/2025 |