माधेश्वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
माधेश्वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया
4 मार्च 2011 माधेश्वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए माधेश्वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का निम्न प्रकार उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है: (क) ₹ 1.00 लाख की निर्धारित सीमा से अधिक गैर-जमानती अग्रिमों (वेतन ऋण) स्वीकृति करने (ख) इसके कुल गैर-जमानती अग्रिम इसकी निवल मॉंग और मीयादी देयताओं के 15.0 प्रतिशत की अनुमत सीमा से अधिक होने (ग) विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना मर्यादित को गैर-जमानती अग्रिम स्वीकृत किए जाने जिसके अध्यक्ष और बैंक के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी :2010-2011/1263 |