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महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महोबा, (उत्तर प्रदेश) - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया

6 मार्च 2019

महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महोबा, (उत्तर प्रदेश) - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महोबा, उत्तर प्रदेश पर 50,000/- (रुपए पचास हज़ार मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया । बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होते हैं तथा मौद्रिक दण्ड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2117

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