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मण्‍णपुरम फायनान्‍स लिमिटेड, त्रिशूर जनता से जमाराशियॉं स्‍वीकार/नवीकृत नहीं कर सकती है :  भारतीय रिज़र्व बैंक

6 फरवरी 2012

मण्‍णपुरम फायनान्‍स लिमिटेड, त्रिशूर जनता से जमाराशियॉं स्‍वीकार/नवीकृत नहीं कर सकती है : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि मण्‍णपुरम फायनान्‍स लिमिटेड, त्रिशूर, केरल  (पूर्व में मण्‍णपुरम जनरल फायनान्‍स एण्‍ड लिजिंग लिमिटेड)'' को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत जनता से जमाराशियॉं स्‍वीकार/नवीकृत करने की अनुमति नहीं है।

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि मण्‍णपुरम फायनान्‍स लिमिटेड अथवा मण्‍णपुरम एग्रो फार्म्‍स (एमएजीआरओ) द्वारा जमाराशियॉं स्‍वीकार करना जेल की सजा सहित दण्‍डनीय अपराध है और जनता को सावधान किया है कि जो भी मण्‍णपुरम फायनान्‍स लिमिटेड अथवा एमएजीआरओ में राशि जमा करेगा वह अपने स्‍वयं की जोखिम पर होगा।

पृष्‍ठभूमि

मण्‍णपुरम फायनान्‍स लिमिटेड, त्रिशूर, केरल  (पूर्व में मण्‍णपुरम जनरल फायनान्‍स एण्‍ड लिजिंग लिमिटेड) रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियॉं स्‍वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनी थी। तथापि, 22 मार्च 2011 से यह कंपनी जमाराशियॉं स्‍वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई थी। उस कंपनी द्वारा परिपक्‍व जमाराशियों के नवीकरण सहित जनता से जमाराशियॉं स्‍वीकार करना उसके द्वारा मौजूदा धारित पंजीकरण प्रमाणप्रत्र तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्तों का उल्‍लंघन माना जाएगा और अत: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत दण्‍डनीय है।

रिज़र्व बैंक को यह पता चला है कि मण्‍णपुरम फायनान्‍स लिमिटेड अपनी शाखाओं में जनता से जामराशियॉं स्‍वीकार कर रही है और कार्यालयों द्वारा मण्‍णपुरम एग्रो फार्म्‍स (एमएजीआरओ) कंपनी के एकल स्‍वामित्‍व कंपनी के श्री वी.पी.नंदकुमर जो कंपनी के कार्यपालक अध्‍यक्ष है के नाम से जमा रसिदें जारी कर रही है। यह भी पाया गया है कि कुछ मामलो में परिपक्‍व जमाराशियॉं का भुगतान करने के बदले एमएजीआरओ के नाम पर निर्धारित जमाराशि रसीदें जमा की जा रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-एस के अंतर्गत एमएजीआरओ जोकि एक अनिगमित निकाय है द्वारा जनता से जमाराशियॉं स्‍वीकार करना प्रतिबंधित है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1255

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