डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश
18 फरवरी 2021 डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश जैसा कि 4 दिसंबर 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश" रखा। मास्टर निदेश विनियमित संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले एनबीएफसी) के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित करने और डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए सुरक्षा नियंत्रण के सामान्य न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करता है। उक्त दिशानिर्देश प्रौद्योगिकी और प्लेटफार्म ऐग्नास्टिक हैं और ग्राहकों के लिए अधिक सुरक्षित और सक्षम तरीके से डिजिटल भुगतान उत्पादों का उपयोग करने के लिए एक परिष्कृत और सक्षम वातावरण बनाएंगे। उक्त मास्टर निदेश निम्नलिखित क्षेत्रों अर्थात सुरक्षा जोखिम का शासन और प्रबंधन, जेनरिक सुरक्षा नियंत्रण, अनुप्रयोग सुरक्षा जीवन चक्र (एएसएलसी), प्रमाणीकरण ढांचा, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, मिलान तंत्र, ग्राहक संरक्षण, जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्र, इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित विशिष्ट नियंत्रण, मोबाइल भुगतान अनुप्रयोग सुरक्षा नियंत्रण और कार्ड भुगतान सुरक्षा में व्यापक रूप से महत्वपूर्ण नियंत्रण पहलुओं को समेकित करता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1127 |