भारत में मोबाईल बैंकिंग द्वारा लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में मोबाईल बैंकिंग द्वारा लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश
19 सितंबर 2008 भारत में मोबाईल बैंकिंग द्वारा लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता से प्राप्त अभिमतों के आधार पर भारत में मोबाईल भुगतानों पर परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पूर्व प्रारूप को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों को अब वेबसाइट पर रखा गया हैं। कृपया अपने अभिमत अंतिम तारीख 29 सितंबर 2008 तक इ-मेल किए जा सकते हैं अथवा 022-22691557 पर फैक्स किए जा सकते हैं अथवा मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भेजे जा सकते हैं। इससे पूर्व दिशा-निर्देशों का प्रारूप 12 जून 2008 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/359 |