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दि म्‍युनिसिपल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर संशोधित निर्देश

10 अगस्‍त 2012

दि म्‍युनिसिपल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर संशोधित निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए 01 फरवरी 2012 के अपने निर्देश यूबीडी.सीओ.बीएसडी II सं./डी-70/12.21.114/2011-12 के अनुसार दि म्‍युनिसिपल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर लगाए गए निर्देशों की अवधि जो 14 अगस्‍त 2012 को समाप्‍त हो रही है उसे अब और छह महीनों अर्थात् 15 फरवरी 2013 तक बढ़ाई गई है जो 25 जुलाई 2012 के संशोधित निर्देश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी II/डी-02/12.21.114/2012-13 के अनुसार समीक्षा के अधीन होगी। आम जनता के इच्‍छुक सदस्‍यों के अनुपालन हेतु विस्‍तृत संशोधित निर्देश बैंक परिसर में प्रदर्शित किए गए हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/245

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