मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड (एमएमएलएफएल) पर जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध - आरबीआई - Reserve Bank of India
मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड (एमएमएलएफएल) पर जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध
26 दिसंबर 2011 मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड (एमएमएलएफएल) पर जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एमबी(1) और 45 एमबी(2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए तत्काल प्रभाव से मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 1/18 रिज़वी पार्क, एस.वी.रोड, सांताक्रुज़ (पश्चिम), मुंबई-400054 है पर इस आदेश की तारीख से छह महीनों की अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति से नई जमाराशियॉं स्वीकार करने अथवा जमाराशियों का नवीकरण करने अथवा दोनों पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही, बैंक से पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी संपत्ति और आस्तियों की किसी भी प्रकार की बिक्री, अंतरण, प्रभार लगाना अथवा बंधक रखना अथवा लेनदेन करने पर प्रतिबंध लगाया है। 31 मार्च 2010 को मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के संबंध में बही खातों के निरीक्षण से यह पाया गया था कि उक्त कंपनी ने जमाराशियॉं स्वीकार करने पर वर्तमान निर्देशों का उल्लंघन किया है (31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 जो 1 जुलाई 2010 के मास्टर परिपत्र डीएनबीएस(पीडी) सीसी नं.176/03.02.001/2010 के द्वारा संशोधित की गई है)। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जमाकर्ताओं के हित में और जनहित हित में यह आवश्यक है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एमबी(1) और 45 एमबी(2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रत्यायोजन में आवश्यक तथा तुरंत कार्रवाई करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित आदेश जारी करें: (i) मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड पर एतत् द्वारा तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान जमाकर्ताओं तथा नए जमाकर्ताओं से नवीकरण अथवा अन्यथा के रूप में किसी भी प्रकार की जमाराशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। (ii) मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड जब भी जमाराशियॉं परिपक्व होती हैं उसका भुगतान करेगी। (iii) मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड इस आदेश की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए बैंक से बिना पूर्व लिखित अनुमति के अपनी संपत्ति और आस्तियों की बिक्री, अंतरण, प्रभार लगाने अथवा गिरवी रखने अथवा किसी भी प्रकार का लेनदेन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। (iv) मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड को उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) के अधीन जब तक सभी जमाकर्ताओं को ब्याज सहित पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी लागू प्रावधानों, निदेशों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों और समय-समय पर उसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। (v) मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड तुरंत अपने सभी एजेंटों और कर्मचारियों को सूचित करेगा कि उस पर जमाराशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही उसे अपनी प्रत्येक शाखाओं और कार्यालयों में ऐसे स्थानों पर उस आदेश की प्रति लगानी चाहिए जहॉं से सभी को सुचारू ढंग से दिखाई दें। (vi) मनी मास्टर्स लिजि़ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड को उपर्युक्त पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना कानून के अनुसार अपने अन्य कारोबार की गतिविधियॉं जारी रख सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1007 |