भारतीय कंपनियों में पीआईएस के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी : प्रतिबंध सूची से मेसर्स हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड का नाम निकाला गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय कंपनियों में पीआईएस के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी : प्रतिबंध सूची से मेसर्स हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड का नाम निकाला गया
26 अगस्त 2015 भारतीय कंपनियों में पीआईएस के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी : भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (आरएफपीआई) अब मेसर्स हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के शेयरों की खरीद कर सकते हैं। यह निवेश प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों में पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत जीडीआर/एडीआर/एफडीआई के माध्यम से कंपनी की चुकता पूंजी के 74 प्रतिशत तक (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत 49 प्रतिशत की पूर्ववर्ती सीमा में संशोधन) हो सकता है। यह खरीद दिनांक 03 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी के विनियम 5(2) (समय-समय पर यथासंशोधित) और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। रिज़र्व बैंक ने यह बताते हुए मेसर्स हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के शेयरों की खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल और शेयरहोल्डरों के स्तर पर आवश्यक संकल्प पारित कर दिया है, जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई द्वारा की जाने वाली इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को बढ़ाए जाने के लिए सहमति बनी है। रिज़र्व बैंक ने यह अधिसूचना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत जारी की है। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/505 |