संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विेदेशी निवेश की निगरानी - जीडीआर/एडीआर/एफडीआई/एनआरआई/पीआईओ/आरएफपीआई/एफआईआई की प्रतिबंधित सूची में नाम शामिल करना : मेसर्स हाथवे केबल एण्ड डेटाकॉम लिमिटेड
20 फरवरी 2015 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विेदेशी निवेश की निगरानी - भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स हाथवे केबल एण्ड डेटाकॉम लिमिटेड में वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (जीडीआर) अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (एडीआर)/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों (आरएफपीआई) के माध्यम से विदेशी शेयर धारिता वर्तमान एफडीआई के अनुसार शुरूआती सीमा तक पहुंच गई है। अत: भारत में शेयर बाजार के माध्यम से एफआईआई/आरएफपीआई/एनआरआई/पीआईओ की ओर से और फेमा अनुसूची-I के अंतर्गत एफडीआई/ एडीआर/जीडीआर द्वारा इस कंपनी के इक्विटी शेयरों की और खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(2) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1766 |
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