संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विेदेशी निवेश की निगरानी - जीडीआर/एडीआर/एफडीआई/एनआरआई/पीआईओ/आरएफपीआई/एफआईआई की सतर्कता सूची में नाम शामिल करना : मेसर्स आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विेदेशी निवेश की निगरानी - जीडीआर/एडीआर/एफडीआई/एनआरआई/पीआईओ/आरएफपीआई/एफआईआई की सतर्कता सूची में नाम शामिल करना : मेसर्स आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड
23 फरवरी 2015 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विेदेशी निवेश की निगरानी - भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड में वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (जीडीआर) अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (एडीआर)/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों (आरएफपीआई) के माध्यम से विदेशी शेयर धारिता शुरूआती सीमा तक पहुंच गई है। अत: इस बैंक के इक्विटी शेयरों की और खरीद की अनुमति केवल एफआईआई/आरएफपीआई/एनआरआई/पीआईओ की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने और फेमा अनुसूची-I के अंतर्गत एफडीआई/एडीआर/जीडीआर के माध्यम से दी जाएगी। विदेशी निवेश सीमाएं 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1777 |