भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी – सतर्कता सूची में नाम शामिल करना – मेसर्स एयू स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड
27 जून 2017 भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी – सतर्कता सूची में नाम शामिल करना – मेसर्स एयू स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स एयू स्माल बैंक लिमिटेड (पहले मेसर्स एयू फाइनैंसर्स के नाम से जानी जाती थी) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में है। रिज़र्व बैंक ने आगे निम्नानुसार अधिसूचित किया है: -
उक्त कंपनी ने निदेशक बोर्ड स्तर पर आवश्यक संकल्प तथा इसके सामान्य निकाय द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश सीमा को इस कंपनी की चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। -
इस कंपनी में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत सभी स्रोतों अर्थात वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों (जीडीआर)/अमेरिकन निक्षेपागार प्राप्ति (एडीआई)/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)/ विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई)/अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के माध्यम से कुल विदेशी निवेश 49 प्रतिशत किया जा सकेगा। -
इस कंपनी में सभी स्रोतों अर्थात अर्थात जीडीआर/एडीआई/एफडीआई/एफआईआई/एफपीआई/एनआरआई/पीआईओ के माध्यम से कुल विदेशी शेयरधारिता ट्रिगर सीमा पर पहुंच गई है, इसलिए इस कंपनी के इक्विटी शेयरों को खरीद की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं दी जाएगी। रिज़र्व बैंक ने इसे विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/3488 |