भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी – मेसर्स फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड – एफआईआई/एफपीआई की प्रतिबंधित सूची से हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी – मेसर्स फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड – एफआईआई/एफपीआई की प्रतिबंधित सूची से हटाना
7 जुलाई 2017 भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी – भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) की निवेश सीमा इसकी चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है। मेसर्स फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने अपने निदेशक बोर्ड और सामान्य निकाय के आवश्यक संकल्प पास किए है जैसाकि फेमा 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित है। उक्त वृद्धि दिनांक 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 के विनियम 5(2) और 5(2ए) और समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों के अधीन है तथा कंपनी के लिए निर्धारित सीमाओं का अनुपालन का उत्तरदायित्व कंपनी का है। इसके अतिरिक्त एफआईआई/एफपीआई निवेश सीमा में उपर्युक्त वृद्धि के कारण यह अधिसूचित किया जाता है कि मेसर्स फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड में एफआईआई/एफपीआई की समग्र शेयरधारिता इस कंपनी के लिए निर्धारित एफआईआई/एफपीआई निवेश सीमा से कम हो गई है। इसलिए, एफआईआई/एफपीआई द्वारा उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर 24 मई 2017 की हमारी प्रेस प्रकाशनी सं. 2016-2017/3165 के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/77 |