भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी – मेसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड1. संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत एफआईआई/एफपीआई निवेश सीमा में 24% से 30% तक वृद्धि 2. एफआईआई/एफपीआई प्रतिबंधित सूची से नाम हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी – मेसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड1. संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत एफआईआई/एफपीआई निवेश सीमा में 24% से 30% तक वृद्धि 2. एफआईआई/एफपीआई प्रतिबंधित सूची से नाम हटाना
26 जुलाई 2017 भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के द्वारा विदेशी निवेश सीमा को उसकी चुकता पूंजी के 24% से 30% तक बढ़ा दिया गया है। मेसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने अपने निदेशक बोर्ड और सामान्य सभा से आवश्यक संकल्प पारित कर लिए है जैसाकि फेमा 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित है। उक्त वृद्धि दिनांक 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 के विनियम 5(2) और 5(2ए) और समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों के अधीन है तथा कंपनी के लिए निर्धारित सीमाओं के अनुपालन का उत्तरदायित्व कंपनी का है। आगे निवेश सीमा में उक्त वृद्धि के कारण यह भी अधिसूचित किया जाता है कि मेसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कुल विदेशी शेयर धारिता कंपनी के लिए निर्धारित एफआईआई / एफपीआई निवेश सीमा से निम्न स्तर पर पहुंच गई है। अत: एफआईआई / एफपीआई द्वारा उक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर दिनांक 31 मार्च 2017 की हमारी प्रेस प्रकाशनी संख्या 2016-2017/2644 के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से वापिस लिए जा रहे हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/254 |