भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी - मेसर्स जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लिमिटेड -1. संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत एफपीआई निवेश बढ़ाकर 24 प्रतिशत से 49 प्रतिशत2. एफपीआई की सतर्कता सूची से नाम हटाना
15 दिसंबर 2017 भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी– 1. संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत एफपीआई निवेश बढ़ाकर 24 प्रतिशत से 49 प्रतिशत भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना (एफपीआई) के अंतर्गत विदेशी निवेश सीमा इसकी चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई है। मेसर्स जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लिमिटेड ने अपने निदेशक बोर्ड और आमसभा के आवश्यक संकल्प पास किए है जैसाकि फेमा 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित है। उक्त वृद्धि दिनांक 7 नवंबर 2017 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) विनियमावली, 2017 के विनियम 5(2) और समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों के अधीन है तथा कंपनी के लिए निर्धारित सीमाओं का अनुपालन का उत्तरदायित्व कंपनी का है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त निवेश सीमा में उपर्युक्त वृद्धि के कारण यह अधिसूचित किया जाता है कि मेसर्स जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लिमिटेड में एफपीआई की समग्र शेयरधारिता इस कंपनी के लिए निर्धारित एफपीआई निवेश सीमा से कम हो गई है। इसलिए, एफपीआई द्वारा उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर 25 सितंबर 2017 की हमारी प्रेस प्रकाशनी:2017-2018/826 के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/1648 |
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