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संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश की निगरानी – मेसर्स रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड – संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत एफआईआई/एफपीआई की निवेश सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत की गई

8 अगस्त 2017

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश की निगरानी –
मेसर्स रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत एफआईआई/एफपीआई की निवेश सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49
प्रतिशत की गई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) की निवेश सीमा इसकी चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई है। मेसर्स रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड ने अपने निदेशक बोर्ड और आमसभा के आवश्यक संकल्प पास किए हैं जैसाकि फेमा, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में अपेक्षित है। यह वृद्धि समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 के विनियमन 5(2) और 5(2क) के अधीन है तथा कंपनी के लिए निर्धारित सीमाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी कंपनी पर ही है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/389

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