संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश की निगरानी :मेसर्स ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड - प्रतिबंधित सूची से नाम हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश की निगरानी :मेसर्स ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड - प्रतिबंधित सूची से नाम हटाना
12 फरवरी 2014 संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश की निगरानी : भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया कि संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत अब विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआईज) प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाजारों के माध्यम से मेसर्स ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड की चुकता पूंजी के 33 प्रतिशत तक की खरीद कर सकते हैं। मेसर्स ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने निदेशक मंडल के स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया है जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईज) द्वारा इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए सीमा बढ़ाने पर सहमति बनी है। संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईज) द्वारा निवेश की समग्र उच्चतम सीमा में वृद्धि को भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1627 |