संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विेदेशी निवेश की निगरानी - प्रतिबंधित सूची से नाम हटाना- जीडीआर/एडीआर/एफडीआई/एनआरआई/पीआईओ/एफआईआई/आरएफपीआई – दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विेदेशी निवेश की निगरानी - प्रतिबंधित सूची से नाम हटाना- जीडीआर/एडीआर/एफडीआई/एनआरआई/पीआईओ/एफआईआई/आरएफपीआई – दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
24 फरवरी 2015 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में विेदेशी निवेश की निगरानी - भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) /भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/ पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशक (आरएफपीआई) और वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (जीडीआर)/अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (एडीआर)/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के माध्यम से प्राथमिक/द्वितीयक बाजारों में कुल शेयर धारिता वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत निर्धारित शुरुआती प्रतिबंधित सीमा से कम हो गई है। अत: उपर्युक्त बैंक के शेयरों की और खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। विदेशी निवेश सीमाएं 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1789 |