संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी – प्रतिबंधित सूची में शामिल करना – मेसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी – प्रतिबंधित सूची में शामिल करना – मेसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
21 अप्रैल 2015 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी – भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के साथ आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड की समामेलन योजना को मंजूरी दे दी है और यह 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी हो गई है। समामेलन की योजना के अनुसरण में मेसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ने आज अर्थात 21 अप्रैल 2015 को आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड के शेयरधारकों को इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि उपर्युक्त शेयरों के आवंटन के बाद मेसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड में समग्र विदेशी शेयरधारिता शुरुआती सीमा तक पहुंच गई है। इसलिए अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों (आरएफपीआई) की तरफ से भारत में शेयर बाजारों तथा वैश्विक निक्षेप प्राप्तियों(जीडीआर)/अमरीकी निक्षेप प्राप्तियों (एडीआर)/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से मेसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के शेयरों की और खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिज़र्व बैंक ने इसे 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20 की अनुसूची 1 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2220 |