मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
06 दिसंबर 2018 मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों की अंशपूंजी में निवेश के लिए प्रतिबंध के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का अर्थदण्ड लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1315 |