नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा - पर आर्थिक दंड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा - पर आर्थिक दंड लगाया गया
1 अगस्त 2017 नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा - पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस)1949 की धारा 26ए के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों/ केवाईसी दिशानिर्देशों /एएलएल उपायों का उल्लंघन करने पर नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा पर ₹ 20,000/-(बीस हजार रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, इसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों पर विचार करने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गया है तथा आर्थिक दण्ड लगाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/312 |