नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया
13 अक्तूबर 2011 नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र पर निदेशक के संबंधियों के ₹0.50 लाख से अधिक के चेक खरीद कर निदेशेकों के ऋणों/अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई की प्रस्तुती पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/582 |