नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
13 मार्च 2019 नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन के प्रस्तुतीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये पचास हज़ार मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2173 |