गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा - आरबीआई - Reserve Bank of India
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14 अक्तूबर 2016 को प्रकाशित
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा
14 अक्टूबर 2016 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसको प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया है।
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/930 |
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