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गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे

16 जनवरी 2017

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।

क्र. कंपनी
का नाम
कार्यालयीन
पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
निरस्‍तीकरण आदेश की तारीख
1. मेसर्स एओनियन इंवेस्टमेन्टस कंपनी लिमिटेड. एन.के.मेहता इंटरनॅशनल हाउस, 178 बॅकबे रिक्लेमेशन, बाबूभाई चिनई मार्ग, मुंबई -400020 13.00156 02 मार्च 1998 30 दिसंबर 2016

इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1893

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