नेदुंगडी बैंक अधिस्थगन के अधीन - आरबीआई - Reserve Bank of India
नेदुंगडी बैंक अधिस्थगन के अधीन
नेदुंगडी बैंक अधिस्थगन के अधीन
2 नवम्बर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक के एक आवेदन पत्र पर केन्द्रीय सरकार ने आज नेदुंगडी बैंक लिमिटेड के संबंध में अधिस्थगन आदेश जारी किया। केंद्र सरकार द्वारा अधिस्थगन आदेश जनता के हित में, जमाकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के हित में पारित किया गया है।
अधिस्थगन 2 नवम्बर 2002 को कारोबार की समाप्ति से पहली फरवरी 2003 तक और उस तारीख को शामिल करते हुए रहेगा। इस अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न विकल्पों, जिनमें नेदुंगडी बैंक लिमिटेड का किसी अन्य बैंक के साथ समामेलन करना शामिल है, पर विचार करेगा और जनता के हित में और यह देखते हुए कि आम जमाकर्ताओं को पूरा संरक्षण मिले, अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देगा।
अधिस्थगन की अवधि के दौरान बैंक को केवल ऐसे भुगतान करने की अनुमति होगी जो अधिस्थगन आदेश में दर्शाये गये हैं तथा नेदुंगडी बैंक लिमिटेड के जमाकर्ता अपने बचत खाते से अथवा चालू खाते से अथवा किसी अन्य जमा खाते से 5000 रुपये (पांच हजार रुपये) तक निकाल सकेंगे।
अल्पना किल्लावाला
महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/469