19 मई 2020 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. | कंपनी का नाम | कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | 1 | डिस्ट्रीब्यूटर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में डिस्ट्रीब्यूटर्स (बॉम्बे) लिमिटेड) | बी -34 / 35, तीसरी मंजिल, पैरागॉन कॉन्डोमिनियम, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400013 | बी-13.00821 | 28 जनवरी, 2002 | 20 नवंबर, 2019 | 2 | निशि सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड | डी -232, बेसमेंट, कामधेनु कॉम्प्लेक्स, सहजानंद कॉलेज के सामने, अंबावाड़ी, अहमदाबाद - 380015 | 01.00389 | 13 सितंबर, 2001 | 03 जनवरी, 2020 | 3 | पेनरोज़ मर्केंटाइल्स लिमिटेड | 16 बी, शेक्सपियर सरानी, द्वितीय तल, कोलकाता- 700071 | बी.05.05636 | 26 मई, 2003 | 07 फ़रवरी, 2020 | 4 | रिलायंस नेट लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस नेट प्राइवेट लिमिटेड) | मानेक महल, 6 ठी मंजिल, 90, वीर नरीमन रोड, मुंबई- 400020 | 13.01328 | 31 दिसंबर, 1999 | 07 फ़रवरी, 2020 | 5 | आरएनजी फ़िनलीस प्राइवेट लिमिटेड | प्लॉट नंबर 2621/22, रोड डी -2, गेट नंबर -1, जीआईडीसी लोधिका, मेटोडा, राजकोट - 360021, गुजरात | बी.01.00594 | 23 अगस्त, 2018 | 03 मार्च, 2020 | 6 | मनोहर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड | 2531-ए-हडसन लाइन, जी-टी-बी नगर, दिल्ली - 110009 | बी-14-02338 | 04 जनवरी, 2005 | 09 मार्च, 2020 | 7 | निश्चय फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड | एफ 9, शालीमार अपार्टमेंट्स, साउथ एक्सटेंशन- II, नई दिल्ली, दिल्ली – 110049 | बी-14.02481 | 04 अक्तूबर, 2001 | 09 मार्च, 2020 | 8 | चंदेलियर ट्रैकोन प्राइवेट लिमिटेड | 54/3, प्रथम क्रॉस, ईजीपुरा मेन रोड, विवेकनगर, बेंगलुरु- 560047 | बी.02.00309 | 29 नवंबर, 2018 | 16 मार्च, 2020 | 9 | संघी हायर परचेस लिमिटेड | एमजी हाउस, 12 केएम स्टोर, दिल्ली रोड, हिसार, हरियाणा- 125044 | 14.00355 | 27 जुलाई, 2000 | 15 अप्रैल, 2020 | अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी । (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2376 |