31 अगस्त 2020 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1 |
एटना इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में एटना इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड) |
17-18 नेहरू प्लेस नई दिल्ली - 110019 |
बी.14.02365 |
10 अप्रैल 2001 |
16 मार्च 2020 |
2 |
डीएलएफ फिनवेस्ट लिमिटेड (वर्तमान में टाइबेरियास डेवलोपर्स लिमिटेड) |
शॉपिंग मॉल, 1लीं मंजिल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी फेज – 1, गुड़गांव, हरियाणा – 122002 |
एन.14.03196 |
27 अगस्त 2009 |
06 मई 2020 |
3 |
नॉर्दन इंडिया ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
सी-450, सेक्टर-10, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301 |
14.01325 |
28 सितंबर 1998 |
12 जून 2020 |
4 |
यमुनोत्री फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में यमुनोत्री एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड) |
1855, 2रीं मंजिल,वजीर सिंह स्ट्रीट, चुना मंडी, पहाडगंज, नई दिल्ली- 110055 |
14-00099 |
05 जुलाई 2004 |
23 जून 2020 |
5 |
राखी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
29, धीरेंद्र नाथ घोष रोड, भवानीपुर, कोलकाता- 700025 |
बी.05.06245 |
11 मार्च 2004 |
26 जून 2020 |
6 |
पल्लवी हायर पर्चेस प्राइवेट लिमिटेड |
एससीओ 47, सेक्टर 20-सी, चंडीगढ़ - 160020 |
बी-06.00396 |
22 दिसंबर 2000 |
08 जुलाई 2020 |
7 |
शूभरत्न इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
6सी, एल्गिन रोड, ओरिएंटेल हाउस, तीसरी मंजिल, कोलकाता -700020 |
बी.05.05809 |
12 अगस्त 2003 |
03 अगस्त 2020 |
8 |
मुरकुम्बी इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
1438/2, कलमथ रोड, बेलगाम, कर्नाटक– 590001 |
सी-02.00238 |
30 मई 2012 |
07 अगस्त 2020 |
9 |
मिलेनियम फाइनेंस लिमिटेड |
402, 4थीं मंजिल, एमजीआर स्टेट पुंजागुट्टा, हैदराबाद, तेलंगाना - 500082 |
बी-09.00341 |
07 मई 2001 |
13 अगस्त 2020 |
अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी । (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/261 |