31 अगस्त 2020 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI | क्र. | कंपनी का नाम | कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख | | 1 | एटना इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में एटना इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड) | 17-18 नेहरू प्लेस नई दिल्ली - 110019 | बी.14.02365 | 10 अप्रैल 2001 | 16 मार्च 2020 | | 2 | डीएलएफ फिनवेस्ट लिमिटेड (वर्तमान में टाइबेरियास डेवलोपर्स लिमिटेड) | शॉपिंग मॉल, 1लीं मंजिल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी फेज – 1, गुड़गांव, हरियाणा – 122002 | एन.14.03196 | 27 अगस्त 2009 | 06 मई 2020 | | 3 | नॉर्दन इंडिया ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड | सी-450, सेक्टर-10, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301 | 14.01325 | 28 सितंबर 1998 | 12 जून 2020 | | 4 | यमुनोत्री फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में यमुनोत्री एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड) | 1855, 2रीं मंजिल,वजीर सिंह स्ट्रीट, चुना मंडी, पहाडगंज, नई दिल्ली- 110055 | 14-00099 | 05 जुलाई 2004 | 23 जून 2020 | | 5 | राखी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 29, धीरेंद्र नाथ घोष रोड, भवानीपुर, कोलकाता- 700025 | बी.05.06245 | 11 मार्च 2004 | 26 जून 2020 | | 6 | पल्लवी हायर पर्चेस प्राइवेट लिमिटेड | एससीओ 47, सेक्टर 20-सी, चंडीगढ़ - 160020 | बी-06.00396 | 22 दिसंबर 2000 | 08 जुलाई 2020 | | 7 | शूभरत्न इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | 6सी, एल्गिन रोड, ओरिएंटेल हाउस, तीसरी मंजिल, कोलकाता -700020 | बी.05.05809 | 12 अगस्त 2003 | 03 अगस्त 2020 | | 8 | मुरकुम्बी इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | 1438/2, कलमथ रोड, बेलगाम, कर्नाटक– 590001 | सी-02.00238 | 30 मई 2012 | 07 अगस्त 2020 | | 9 | मिलेनियम फाइनेंस लिमिटेड | 402, 4थीं मंजिल, एमजीआर स्टेट पुंजागुट्टा, हैदराबाद, तेलंगाना - 500082 | बी-09.00341 | 07 मई 2001 | 13 अगस्त 2020 | अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी । (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/261 |